वॉट्सऐप भारत में सर्विस देना बंद कर सकता है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे मैसेजेस एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया, तो वह भारत से चला जाएगा। मेटा के दो बड़े प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप और फेसबुक ने नए संशोधित IT नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने दिल्ली HC में ट्रांसफर कर दिया था। कंपनी ने कोर्ट में कहा कि नए नियमों से यूजर की प्राइवेसी खतरे में आ सकती है। मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट बोला- बीच का रास्ता निकालें
वॉट्सऐप की ओर से एडवोकेट तेजस करिया और सरकार की ओर से कीर्तिमान सिंह दलील रख रहे थे। दोनों पक्षों के बीच संक्षिप्त बहस के बाद हाईकोर्ट ने बीच का रास्ता निकालने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। कोर्ट में वॉट्सऐप के वकील की 3 बड़ी बातें क्या है एंड-टु-एंड एन्क्रिप्शन?
एंड-टु-एंड एन्क्रिप्शन एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें मैसेज भेजने वाले और मैसेज रिसीव करने वाले के अलावा कोई अन्य शामिल नहीं होता है। यहां तक कि कंपनी भी एंड-टु-एंड एन्क्रिप्शन में यूजर्स के मैसेज नहीं देख सकती है। वॉट्सऐप ऐसे करता है मैसेज का एन्क्रिप्शन
एन्क्रिप्शन के लिए वॉट्सऐप आपके मैसेज/डेटा को कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड में बदल देता है। इस मैसेज को वहीं डिक्रिप्ट कर सकता है जिसके पास सही एक्सेस-की होती है। कंपनी के पास भी यह एक्सेस की नहीं होती है। नए नियमों में मैसेज का प्राइमरी सोर्स बताना होगा
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने 2021 के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) के नए संशोधित नियमों को चुनौती दी है। इन नियमों के तहत वॉट्सऐप को चैट का पता लगाने के साथ-साथ यह भी पता करना होगा कि मैसेज पहली बार कहां से किसके पास भेजा गया। सरकार बोली- कंपनी नहीं करती गोपनीयता की रक्षा
इससे पहले, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि वॉट्सऐप और फेसबुक बिजनेस या कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूजर्स के डेटा बेचते हैं। इसलिए, कानूनी तौर पर कंपनी यह दावा नहीं कर सकती है कि वह गोपनीयता की रक्षा करती है। मामले में सरकार ने 4 बड़ी बातें कही वॉट्सऐप ने कहा- बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार से बात कर रहे
इस पूरे मामले पर वॉट्सऐप ने कहा, ‘हम अपने यूजर्स की गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले नियमों का विरोध करने के लिए दुनियाभर के एक्सपर्ट के साथ चर्चा कर रहे हैं। इस बीच हम भारत के साथ भी बीच का रास्ता निकालने के लिए बात कर रहे हैं। यह खबर भी पढ़ें… वॉट्सऐप ने नवंबर में बैन किए 72 लाख अकाउंट: यूजर्स पर भारतीय कानून और वॉट्सऐप के नियमों के उल्लंघन का आरोप इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप ने नवंबर-2023 में यूजर्स की शिकायतों और नियमों के आधार पर भारत में 71 लाख से ज्यादा अकाउंट बैन किए हैं। इन अकाउंट्स को भारतीय कानून और वॉट्सऐप के नियमों का उल्लंघन करने पर बैन किया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
वॉट्सऐप की ओर से एडवोकेट तेजस करिया और सरकार की ओर से कीर्तिमान सिंह दलील रख रहे थे। दोनों पक्षों के बीच संक्षिप्त बहस के बाद हाईकोर्ट ने बीच का रास्ता निकालने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। कोर्ट में वॉट्सऐप के वकील की 3 बड़ी बातें क्या है एंड-टु-एंड एन्क्रिप्शन?
एंड-टु-एंड एन्क्रिप्शन एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें मैसेज भेजने वाले और मैसेज रिसीव करने वाले के अलावा कोई अन्य शामिल नहीं होता है। यहां तक कि कंपनी भी एंड-टु-एंड एन्क्रिप्शन में यूजर्स के मैसेज नहीं देख सकती है। वॉट्सऐप ऐसे करता है मैसेज का एन्क्रिप्शन
एन्क्रिप्शन के लिए वॉट्सऐप आपके मैसेज/डेटा को कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड में बदल देता है। इस मैसेज को वहीं डिक्रिप्ट कर सकता है जिसके पास सही एक्सेस-की होती है। कंपनी के पास भी यह एक्सेस की नहीं होती है। नए नियमों में मैसेज का प्राइमरी सोर्स बताना होगा
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने 2021 के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) के नए संशोधित नियमों को चुनौती दी है। इन नियमों के तहत वॉट्सऐप को चैट का पता लगाने के साथ-साथ यह भी पता करना होगा कि मैसेज पहली बार कहां से किसके पास भेजा गया। सरकार बोली- कंपनी नहीं करती गोपनीयता की रक्षा
इससे पहले, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि वॉट्सऐप और फेसबुक बिजनेस या कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूजर्स के डेटा बेचते हैं। इसलिए, कानूनी तौर पर कंपनी यह दावा नहीं कर सकती है कि वह गोपनीयता की रक्षा करती है। मामले में सरकार ने 4 बड़ी बातें कही वॉट्सऐप ने कहा- बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार से बात कर रहे
इस पूरे मामले पर वॉट्सऐप ने कहा, ‘हम अपने यूजर्स की गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले नियमों का विरोध करने के लिए दुनियाभर के एक्सपर्ट के साथ चर्चा कर रहे हैं। इस बीच हम भारत के साथ भी बीच का रास्ता निकालने के लिए बात कर रहे हैं। यह खबर भी पढ़ें… वॉट्सऐप ने नवंबर में बैन किए 72 लाख अकाउंट: यूजर्स पर भारतीय कानून और वॉट्सऐप के नियमों के उल्लंघन का आरोप इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप ने नवंबर-2023 में यूजर्स की शिकायतों और नियमों के आधार पर भारत में 71 लाख से ज्यादा अकाउंट बैन किए हैं। इन अकाउंट्स को भारतीय कानून और वॉट्सऐप के नियमों का उल्लंघन करने पर बैन किया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…